माइक्रो क्रेडिट और स्वयं सहायता समूह
माइक्रो क्रेडिट:
सरकार के सेरीकल्चर निदेशालय के अंतर्गत कोई सूक्ष्म ऋण योजनाएँ नहीं हैं।
असम.
स्वयं सहायता (सहज)
पात्रता:
1. यह एक ही गांव के गरीब परिवार के 10-20 सदस्यों के साथ गठित होना चाहिए /
जाति / धर्म।
2. सदस्य को अंतराल पर स्वयं सहायता या पारस्परिक सहायता के लिए नियमित रूप से मिलने में सक्षम होना चाहिए
साप्ताहिक / मासिक / मासिक ।
3. बैठक को सबसे गरीब सदस्य के सुविधाजनक तिथि / दिन / समय पर आयोजित किया जाना चाहिए
और बैठक का मिनट नियमित रूप से लिखा जाना चाहिए।
4. प्रत्येक बैठक में उपस्थिति 80% से अधिक होनी चाहिए
2008-09 और 2009-10 के दौरान एसएचजी / एनजीओ / सोसायटी का नाम:
- एम / एस हर्षिता बोवा कोटा बस्तरालय बागबरी, शिवमंदिर पथ, पंजाबी,
GHY-27
- “खेराजकहत सृस्टि” प.ओ- गोसाईबारी जिला-लखीमपुर
- आरोहण बुनाई सहकारी समिति ल .टी .डी. नरकालाबस्ती, ४ वाँ बाय लेन, हाउस नं .३5 , जीएचवाई -२४
- एम / एस उदयन, विल-बक्सू डिमौल, पी.ओ-ढिटीपुखुरी, शिवसागर
- “रेशम” पी.के. रोड, सोलकुची।
स्रोत:
सेरीकल्चर निदेशालय, असम सरकार।
